राष्ट्रीय समाचार

वारंट तामीली नहीं करने से नाराज हाईकोर्ट, छिंदवाड़ा एसपी को सस्पेंड करने के निर्देश

-पांच साल पुराने मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया था वारंट

भोपाल. मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने बुधवार को वारंट तामीली के मामले में लापरवाही बरतने पर छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, पांच साल पुराने एक मामले में तत्कालीन एसपी के नाम पर गैरजमानती वारंट हाईकोर्ट ्रने जारी किया था। इसकी तामीली करने की बजाय छिंदवाड़ा एसपी ने कोर्ट को जवाब दिया कि संबंधित अधिकारी यहां से स्थानांतरित हो चुके हैं, लिहाजा सकी तामीली नहीं हो सकी। एसपी के इस जवाब पर हाईकोर्ट से सख्त ऐतराज जताते हुए उनकी कार्यप्रणाली को लापरवाही पूर्ण माना और सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने इस मामले में गैरजमानती वारंट की तामीली के लिए डीजीपी को निर्देश दिया है।

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